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प्रयागराज : दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियक्त नियमित संग्रह अमीनों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश
Mon, 25 Sep 2023 12:16 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 25 Sep 2023 12:16 AM IST
सार
कोर्ट ने कहा कि नियमित होने से पूर्व की सीजनल सेवा अवधि जोड़कर तीन माह में पेंशन निर्धारण किया जाए। आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने ईश्वर चंद्र शर्मा व पांच अन्य की याचिका पर दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किए गए नियमित संग्रह अमीनों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियमित होने से पूर्व की सीजनल सेवा अवधि जोड़कर तीन माह में पेंशन निर्धारण किया जाए। आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने ईश्वर चंद्र शर्मा व पांच अन्य की याचिका पर दिया है।
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याचीगण सीजनल संग्रह अमीन के पद पर वर्ष 1984 से 1992 के बीच नियुक्त हुए। इस दौरान उन्हें नियमित संग्रह अमीनों के समान वेतन दिया जाता रहा। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने पुरानी पेंशन की मांग की। जिलाधिकारी ने पुरानी पेंशन देने से इन्कार कर दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि याची पेंशन के लिए अर्हता नहीं रखते।
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इनकी सेवा नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित हुई है। इसलिए वे पुरानी पेंशन का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। याचियों का कहना था कि वह 26 वर्ष से अधिक सेवा संग्रह अमीन के पद पर दे चुके हैं और उन्हें वेतन पुनरीक्षण सहित अन्य सभी लाभ मिलते रहे हैं। इसलिए पुरानी पेंशन पाने के हकदार हैं।
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