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Prayagraj : मासूम ने जीती कानूनी जंग...शराब ठेके का नहीं होगा नवीनीकरण, LKG के छात्र अथर्व ने लगाई थी याचिका

Wed, 08 May 2024 05:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 08 May 2024 05:08 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के आजाद नगर स्थित एमआर जयपुरिया स्कूल के पास 30 साल से संचालित शराब के ठेके के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। 

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Prayagraj: Innocent boy wins legal battle...liquor contract will not be renewed
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

स्कूल के करीब खुले शराब के ठेके पर हंगामा करने वालों के खिलाफ कानपुर के पांच साल के छात्र अथर्व ने कानूनी जंग जीत ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के आजाद नगर स्थित एमआर जयपुरिया स्कूल के पास 30 साल से संचालित शराब के ठेके के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। 

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मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने एलकेजी में पढ़ने वाले अथर्व की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। अथर्व ने अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के मार्फत स्कूल के पास 30 साल पुरानी शराब की दुकान हटवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 
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आजाद नगर निवासी अधिवक्ता प्रसून दीक्षित के बेटे ने याचिका में कहा था कि स्कूल के 30 मीटर से कम दायरे में खुले ठेके पर लोग हंगामा करते हैं। इससे पढ़ाई में दिक्कत होती है। यहां से गुजरते हुए डर लगता है। 

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