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प्रयागराज : पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में पांच साल कैद
Fri, 12 Nov 2021 09:56 PM IST
विनोद सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 12 Nov 2021 09:56 PM IST
सार
अदालत ने कहा कि आरोपी पति के द्वारा पत्नी से दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग लगातार की जा रही थी। इसे लेकर उसे मारा पीटा जाता था। इसी क्रूरता से क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
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कोर्ट
- फोटो : file photo
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विस्तार
पत्नी को आत्महत्या करने के उकसाने के आरोपी पति को अदालत ने 5 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह आदेश अपर सेशन जज मनीष निगम ने आरोपी धर्मराज सोनी के अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक जयकांत तिवारी, उमाशंकर शर्मा के तर्कों को सुनने एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दिया।
अदालत ने कहा कि आरोपी पति के द्वारा पत्नी से दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग लगातार की जा रही थी। इसे लेकर उसे मारा पीटा जाता था। इसी क्रूरता से क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ओम प्रकाश सोनी उर्फ लल्लू निवासी ग्राम मेलहन थाना फूलपुर इलाहाबाद ने थाना उतरांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी गुंजन देवी की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार धर्मराज पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम मोहम्मदाबाद थाना उतरांव जिला इलाहाबाद के साथ हुई थी।
शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसकी लड़की से दहेज की मांग की जाने लगी। गरीब होने के नाते दहेज नहीं दे सका। पांच अप्रैल 2012 को गुंजन का गला घोट कर हत्या करने के बाद लाश को गंगा में प्रभावित करने के लिए ले जाया जा रहा था। उसकी सूचना पर पुलिस ने लाश को ले जाने से रोक दिया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने ससुर चुन्नीलाल व पति धर्मराज के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने ससुर चुन्नीलाल के विरुद्ध आरोप साबित न होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया।
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अदालत ने कहा कि आरोपी पति के द्वारा पत्नी से दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग लगातार की जा रही थी। इसे लेकर उसे मारा पीटा जाता था। इसी क्रूरता से क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ओम प्रकाश सोनी उर्फ लल्लू निवासी ग्राम मेलहन थाना फूलपुर इलाहाबाद ने थाना उतरांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी गुंजन देवी की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार धर्मराज पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम मोहम्मदाबाद थाना उतरांव जिला इलाहाबाद के साथ हुई थी।
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शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसकी लड़की से दहेज की मांग की जाने लगी। गरीब होने के नाते दहेज नहीं दे सका। पांच अप्रैल 2012 को गुंजन का गला घोट कर हत्या करने के बाद लाश को गंगा में प्रभावित करने के लिए ले जाया जा रहा था। उसकी सूचना पर पुलिस ने लाश को ले जाने से रोक दिया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने ससुर चुन्नीलाल व पति धर्मराज के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने ससुर चुन्नीलाल के विरुद्ध आरोप साबित न होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया।
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