Prayagraj : सीआरपीएफ के हवलदार व बेटे को पुलिस ने हिरासत में दी यातना, रिमांड पर लेने की अर्जी खारिज
मामला थरवई थाना क्षेत्र का है। जाम छुड़ाने के विवाद में थरवई के दरोगा व सीआरपीएफ के हवलदार सत्यनारायण सिंह यादव और उसके बेटे अनुराग यादव के बीच रविवार की रात मारपीट हो गई थी। पुलिस ने मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया।
विस्तार
थरवई थाने के दरोगा को पीटने व लूट के आरोपी सीआरपीएफ के हवलदार और उसके बेटे को पुलिस ने हिरासत में यातना दी। इससे खफा रिमांड मजिस्ट्रेट ने आरोपी पिता-पुत्र को रिमांड पर लेने की पुलिस की अर्जी खारिज कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। साथ ही पुलिस आयुक्त से मामले की जांच रिपोर्ट तलब की है।
मामला थरवई थाना क्षेत्र का है। जाम छुड़ाने के विवाद में थरवई के दरोगा व सीआरपीएफ के हवलदार सत्यनारायण सिंह यादव और उसके बेटे अनुराग यादव के बीच रविवार की रात मारपीट हो गई थी। पुलिस ने मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। रिमांड अर्जी संग पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में आरोपियों के शरीर पर कोई भी चोट नहीं दर्शायी गई थी।
वहीं, आरापियों ने अपने कपड़े उतार कर दिखाए तो कोर्ट ने पाया कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे। सत्यनारायण का बायां हाथ व अनुराग का बायां पैर सूजा था। अनुराग अदालत कक्ष में लंगड़ाते चल रहा था। साथ ही गिरफ्तारी और बरामदगी से जुड़े वीडियो कोर्ट में चलाए गए। कोर्ट ने पाया कि वीडियो अंधेरे में बनाए गए थे। इनमें न आरोपी के चेहरे दिख रहे थे और न ही बरामद सामान। कोर्ट ने चोटों और वीडियो के बारे में विवेचक से पूछा तो विवेचक जबाव नहीं दे सका।