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मुख्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ अभियोजन की निगरानी याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Updated Fri, 23 Nov 2018 04:40 AM IST
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मुख्तार अंसारी
- फोटो : अमर उजाला
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स्पेशल कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अभियोजन की ओर से विधायक मुख्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। प्रकरण गाजीपुर के भांवरकोल थाने का है।
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हत्या के प्रकरण में विवेचक ने सीजेएम गाजीपुर को एक अर्जी देकर कहा कि गाजीपुर के हत्याकांड और प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में हुई संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड में मिले कारतूस और खोखे एक जैसे लगते हैं। इनकी प्रयोगशाला से जांच कराने की अनुमति दी जाए। सीजेएम गाजीपुर ने 12 जून 2006 को विवेचक की अर्जी यह कर खारिज कर दी थी कि प्रयागराज उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है।
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सीजेएम के आदेश के खिलाफ अभियोजन ने मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के खिलाफ निगरानी दाखिल की थी। इसकी पत्रावली सुनवाई के लिए गाजीपुर की कोर्ट से आई है। स्पेशल कोर्ट ने अभियोजन की याचिका यह कह कर खारिज कर दी है कि मामला सीबीसीआईडी को अंतरित किया जा चुका है। अब सीजेएम का आदेश आधारहीन हो चुका है।
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