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शाइन सिटी : सुनवाई के दौरान हुआ खुलासा, चौकी इंचार्ज से लेकर पुलिस के कई बड़े अफसरों तक पहुंचता था हिस्सा

Wed, 30 Nov 2022 08:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Nov 2022 08:43 PM IST
सार

याचियों ने कोर्ट को बताया कि शाइन सिटी में पुलिस चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों तक की संलिप्तता है। उन्होंने न सिर्फ निवेश कर रखा है बल्कि घोटाले में उन्हें उनका हिस्सा पहुंचता रहा है।

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Petitioners tell court that police personnel have invested in Shine City
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

प्रयागराज समेत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहरों में लगभग 68 हजार करोड़ रुपये के शाइन सिटी घोटाले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई केदौरान याचियों ने कोर्ट को कई अहम जानकारियां दीं। कोर्ट ने घोटाले की जांच कर रहीं एजेंसियों में तालमेल की कमी बताई। मामले की  सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय करते हुए सीबीआई को भी प्रत्यर्पण के मामले की जानकारी के लिए तलब किया है। श्रीराम राम की ओर से दाखिल याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। 

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याचियों ने कोर्ट को बताया कि शाइन सिटी में पुलिस चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों तक की संलिप्तता है। उन्होंने न सिर्फ निवेश कर रखा है बल्कि घोटाले में उन्हें उनका हिस्सा पहुंचता रहा है। कई पुलिसकर्मियों ने अलग-अलग शहरों में कंपनी के सीईओ राशिद नसीम से कहकर अपने प्लॉट भी सुरक्षित करा लिए थे। 

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कोर्ट ने ईडी, एसएफआईओ और ईडब्ल्यूओ से मामले की जांच की प्रगति जाननी चाही। ईडी और एसएफआईओ ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन कोर्ट ने उसे लेने से मना कर दिया। कहा, जांच के दौरान फ्लैट, गाड़ियां या अन्य जो चीजें सीज की गई हैं, उनका विवरण हलफनामे में प्रस्तुत करें। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की जांच पर भी पिछली बार की तरह सवाल उठाए और असंतुष्टि जताते हुए मामले में अगली सुनवाई की तिथि 12 दिसंबर निर्धारित करते हुए सीबीआई के अधिवक्ता को भी पेश होने केलिए कहा। 


कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि राशिद नसीम का प्रत्यर्पण कैसे होगा? बताया गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने सहित कई और उपाय किए गए हैं। कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट्स यूट्यूब पर राशिद नसीम की ओर से किए जा रहे प्रसारण पर रोक न लगा पाने पर नाराजगी जताई। कहा, एजेंसियां आपसी समन्वय बनाकर काम नहीं कर रही हैं। इस पर ईडी और एसएफआईओ के अधिवक्ता ने तीन महीने का समय मांगा लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। 


शाइन सिटी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने इस दौरान हलफनामा पेश कर रिकॉर्ड प्रस्तुत करना चाहा तो कोर्ट ने पूछा कि इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उनके अधिवक्ता ने कहा कि उनके पास जो उपलब्ध है, वह उसे पेश कर रहे हैं। रिकॉर्ड और हो सकते हैं क्योंकि, उनका ऑफिस सील है। इस पर कोर्ट ने उनका हलफनामा लेने से मना कर दिया।

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