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Prayagraj News: सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाने व मुआवजा देने की मांग में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग व डीएम से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि पूर्ण जवाब न देने पर कोर्ट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश देने के लिए बाध्य होगा।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने अभिषेक उपाध्याय व दो अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचियों की जमीन ग्राम कोटवा फूलपुर में है। जिसपर घर बना है और चहारदीवारी भी है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर चहारदीवारी पर लाल स्याही से निशान लगा दिया है। साथ ही पश्चिमी हिस्से की चहारदीवारी को तोड़ दिया और मुआवजा भी नहीं दिया।
इसके विरोध में लोक निर्माण विभाग और डीएम को पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याची अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे ने दलील दी कि लोक निर्माण विभाग की यह कार्रवाई विधि अनुरूप नहीं है। क्षति का किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य बिना किसी नोटिस के किया जा रहा है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को है।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने अभिषेक उपाध्याय व दो अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचियों की जमीन ग्राम कोटवा फूलपुर में है। जिसपर घर बना है और चहारदीवारी भी है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर चहारदीवारी पर लाल स्याही से निशान लगा दिया है। साथ ही पश्चिमी हिस्से की चहारदीवारी को तोड़ दिया और मुआवजा भी नहीं दिया।
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इसके विरोध में लोक निर्माण विभाग और डीएम को पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याची अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे ने दलील दी कि लोक निर्माण विभाग की यह कार्रवाई विधि अनुरूप नहीं है। क्षति का किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य बिना किसी नोटिस के किया जा रहा है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को है।
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