{"_id":"63823bd3c06732444a577380","slug":"petition-filed-against-deputy-cm-keshav-maurya-in-fake-degree-case-dismissed","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट : फर्जी डिग्री मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट : फर्जी डिग्री मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
Sat, 26 Nov 2022 09:46 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 26 Nov 2022 09:46 PM IST
सार
चार सितंबर 2021 को एसीजेएम प्रयागराज ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की अर्जी को खारिज कर दिया था। अर्जी धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल की गई थी। कहा गया था कि मौर्य ने फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्राप्त किया है तथा इसी डिग्री को आधार बनाकर पांच बार चुनाव भी लड़ चुके हैं।
विज्ञापन
उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
- फोटो : अमर उजाला।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के लोवर कोर्ट आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की मांग की थी तथा कहा था कि वह इस मामले में कानून के मुताबिक उपलब्ध अन्य प्रक्रिया को अपनाएंगे।
यह आदेश जस्टिस समित गोपाल ने दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने पारित अपने आदेश में कहा कि बहस के दौरान याची के वकील ने याचिका वापस लेने की कोर्ट से अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए याचिका खारिज की जाती है।
मालूम हो कि चार सितंबर 2021 को एसीजेएम प्रयागराज ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की अर्जी को खारिज कर दिया था। अर्जी धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल की गई थी। कहा गया था कि मौर्य ने फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्राप्त किया है तथा इसी डिग्री को आधार बनाकर पांच बार चुनाव भी लड़ चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह आदेश जस्टिस समित गोपाल ने दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने पारित अपने आदेश में कहा कि बहस के दौरान याची के वकील ने याचिका वापस लेने की कोर्ट से अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए याचिका खारिज की जाती है।
विज्ञापन
मालूम हो कि चार सितंबर 2021 को एसीजेएम प्रयागराज ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की अर्जी को खारिज कर दिया था। अर्जी धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल की गई थी। कहा गया था कि मौर्य ने फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्राप्त किया है तथा इसी डिग्री को आधार बनाकर पांच बार चुनाव भी लड़ चुके हैं।
विज्ञापन