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कानपुर में पटाखों की िबक्री रोकने की मांग खारिज
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कानपुर में पटाखों की बिक्री के खिलाफ याचिका खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर शहर के पार्कों व खेल मैदान में पटाखों की बिक्री नहीं करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है । यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने कानपुर के विकलांग सेवा वृद्ध उत्थान संस्था की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि कानपुर शहर के पार्कों व खेल मैदान में पटाखों कि बिक्री के लिए वहां के प्रशासन ने अनुमति दी है। इसकी वजह से स्कूल के बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। इन पटाखों कि बिक्री पर कोर्ट से रोक लगाने की मांग की गयी थी। याचिका में प्रदेश सरकार के अलावा कानपुर के डीएम और आयुक्त को भी पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने जब याची के वकील से पटाखों कि बिक्री को लेकर प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति की प्रति मांगी तो याची के वकील ऐसी कोई अनुमति को दिखा नहीं सके। कोर्ट याचिका बलहीन पाते हुए खारिज कर दी है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर शहर के पार्कों व खेल मैदान में पटाखों की बिक्री नहीं करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है । यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने कानपुर के विकलांग सेवा वृद्ध उत्थान संस्था की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि कानपुर शहर के पार्कों व खेल मैदान में पटाखों कि बिक्री के लिए वहां के प्रशासन ने अनुमति दी है। इसकी वजह से स्कूल के बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। इन पटाखों कि बिक्री पर कोर्ट से रोक लगाने की मांग की गयी थी। याचिका में प्रदेश सरकार के अलावा कानपुर के डीएम और आयुक्त को भी पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने जब याची के वकील से पटाखों कि बिक्री को लेकर प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति की प्रति मांगी तो याची के वकील ऐसी कोई अनुमति को दिखा नहीं सके। कोर्ट याचिका बलहीन पाते हुए खारिज कर दी है।
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