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लंबित आपराधिक मुकदमा पासपोर्ट के नवीनीकरण में बाधक नहीं: हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Oct 2024 05:13 AM IST
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Pending criminal case is not a hindrance in renewal of passport: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामला विचाराधीन होने पर पासपोर्ट के नवीनीकरण को रोका नहीं जा सकता है। लिहाजा, पासपोर्ट अधिकारी पवन कुमार राजभर के मामले में निर्धारित विधि व्यवस्था के आलोक में याची के पासपोर्ट के नवीनीकरण पर फैसला लें।
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यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने जालौन निवासी गयासुद्दीन की याचिका पर अधिवक्ता चंद्रकांत त्रिपाठी को सुनकर दिया है। मामला जालौन के कालपी थाना क्षेत्र का है। याची के पासपोर्ट की अवधि 26 जून 2023 को समाप्त हो चुकी है। याची ने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। लेकिन, कालपी में दर्ज एक मुकदमे के कारण नवीनीकरण नहीं किया जा रहा। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनीष पांडेय ने याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने पवन कुमार राजभर के मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया विचाराधीन होने पर पासपोर्ट के नवीनीकरण को रोका नहीं जा सकता है।
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