फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Paracetamol can be taken without medical advice, but details will have to be given

बिना डॉक्टरी सलाह के ले सकेंगे पैरासीटामाल, पर देना होगा विवरण 

Sun, 30 Aug 2020 12:07 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 30 Aug 2020 12:07 AM IST
सार

दवाओं की सूची
1.पैरासीटामोल
2.डेरीफाइलीन टैबलेट
3.कफ संबंधी सिरप
4.एजिथ्रोमइसीन टैबलेट
5.डाक्सी कैप्सून
6.विटामिन सी
7.विटामिन डी
8.जिंक टैबलेट
9.हाइड्राक्सी क्लोराक्वीन
10. सेट्रिजीन

विज्ञापन
Paracetamol can be taken without medical advice, but details will have to be given
Hydroxychloroquine Tablet - फोटो : Social Media

विस्तार

हर संदिग्ध की कोविड-19 की जांच सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बुखार, खांसी, इम्युनिटी वाली दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन की ओर से जारी दवाओं को लेने के लिए डॉक्टर का पर्चा होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है लेकिन मोबाइल नंबर समेत अन्य विवरण दुकानदार को बताने होंगे। प्रशासन ने ऐसी दवाओं की सूची भी नौ से बढ़ाकर 10 कर दी है। अब सेट्रिजीन लेने वालों को भी मोबाइल नंबर समेत अपना पूरा विवरण मेडिकल स्टोर के संचालक को देना होगा। 

विज्ञापन

Paracetamol can be taken without medical advice, but details will have to be given
पैरासिटामॉल

लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं कराने की बात सामने आ रही है। जांच से बचने के लिए लोग बुखार, खांसी की दवाओं के साथ विटामिन सी, डी की गोली खुद के स्तर पर ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से पूर्व में जारी आदेश में कहा गया था कि डाक्टर के पर्चा के बगैर किसी को कोई दवा न दी जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट रजनीश कुमार मिश्र की ओर से शुक्रवार को इस बाबत एक बार फिर आदेश जारी किया गया था। उन्होंने नौ दवाओं की सूची भी जारी की थी, जिन्हें डॉक्टरी सलाह पर ही लिया जा सकता था।

विज्ञापन
विज्ञापन

Paracetamol can be taken without medical advice, but details will have to be given
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन - फोटो : social media
आदेश में यह भी कहा गया था कि इन दवाओं को खरीदने वाले हर व्यक्ति के मोबाइल नंबर और पता समेत अन्य विवरण लिए जाएं। साथ ही ये विवरण रोजाना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराए जाएं। सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से शनिवार को संशोधित आदेश जारी किया गया है। इसमें डॉक्टर के पर्चा की अनिवार्यता हटा दी गई है। इसके अलावा दवाओं की सूची में सेट्रिजीन को भी शामिल कर लिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि इस काम में किसी तरह की लापरवाही करने वाले दवा विक्रेता के खिलाफ एपिडेमिक डिसीज ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed