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ग्राम पंचायत आरक्षण पर सुनवाई आज
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 05 Oct 2015 11:30 PM IST
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ग्राम पंचायतों चुनाव के लिए लागू आरक्षण को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में मंगलवार छह अक्तूबर को सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया गया। सरकार ने बताया कि रोटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नए सिरे से पूरे प्रदेश में सीटों का आरक्षण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि आज ही सुप्रीमकोर्ट में इस मामले पर दाखिल एसएलपी पर सुनवाई होनी है। सुप्रीमकोर्ट का निर्णय जानने के बाद ही इस मामले पर सुनवाई करना बेहतर होगा।
याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिकाएं सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव में लागू रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं तीन जजों की पूर्ण पीठ में सुनी जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने आदेश दिया है कि इससे संबंधित याचिकाएं वृहद पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। न्यायमूर्ति अरुण टंडन की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिला पंचायत संबंधी मामला पूर्णपीठ के लिए संदर्भित कर दिया है।
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याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिकाएं सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव में लागू रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं तीन जजों की पूर्ण पीठ में सुनी जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने आदेश दिया है कि इससे संबंधित याचिकाएं वृहद पीठ के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। न्यायमूर्ति अरुण टंडन की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिला पंचायत संबंधी मामला पूर्णपीठ के लिए संदर्भित कर दिया है।
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