फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Order to give five years relaxation in Divas

दिव्यांगों को प्रवेश में पांच वर्ष की छूट देने का आदेश

Thu, 11 Jul 2019 08:21 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jul 2019 08:21 PM IST
विज्ञापन
Order to give five years relaxation in Divas
Order to give five years relaxation in Divas
सभी केंद्र
विज्ञापन

00000000000000000
दिव्यांगों को प्रवेश में पांच वर्ष की छूट देने का आदेश
0 दिव्यांगजन अधिनियम को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश
0 शासन की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालयों को जारी किया पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों एवं संघटक कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों को अनिवार्य रूप से पांच फीसदी आरक्षण का लाभ और अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ दिया जाए। यह आदेश शासन की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जारी किया गया है।

संयुक्त सचिव डॉ. सुमित भारद्वाज की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों और राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दिव्यांगजनों को पांच फीसदी आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ दिया जाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम उच्च शिक्षा निदेशालय के नोडल अधिकारी डॉ. इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि शासन के इस आदेश से सभी राज्य विश्वविद्यालयों को अवगत करा दिया गया है और कहा गया है कि इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed