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High Court : पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी को चरित्र प्रमाणपत्र न देने का आदेश रद्द
Sun, 31 Aug 2025 04:25 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 31 Aug 2025 04:25 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिक पुलिस सीधी भर्ती-2023 में चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र जारी न करने के पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही मामले में पुनर्विचार करते हुए निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिक पुलिस सीधी भर्ती-2023 में चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र जारी न करने के पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही मामले में पुनर्विचार करते हुए निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत ने देवेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई की। मामले में 11 जुलाई 2025 को एसपी ने लंबित मामलों की जानकारी छिपाने का हवाला देकर चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिया था। साथ ही इस संबंध में पूर्व के शासनादेश का हवाला दिया था। इस पर अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के खिलाफ दो मामले थे। दोनों मामलों में अंतिम रिपोर्ट दाखिल हो चुकी थी। चालान में याची का नाम नहीं था। भर्ती का फॉर्म-92 केवल दोषसिद्धि से जुड़े खुलासे की मांग करता है, लंबित मामलों में नहीं।
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