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कोरोना का असर: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से मुकदमों की सिर्फ वर्चुअल सुनवाई
Mon, 12 Apr 2021 02:20 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 12 Apr 2021 02:20 AM IST
सार
- कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड -19 कमेटी ने लिया फैसला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अप्रैल से मुकदमों की सिर्फ वर्चुअल सुनवाई व्यवस्था लागू कर दी गई है। शुरुआत में मुकदमों को सुनने के लिए 25 अदालतें बैठेंगी, आवश्यकतानुसार विचाराधीन मुकदमों की संख्या को देखते हुए अदालतों की संख्या घटाई या बढाई जा सकेगी। पहले से दाखिल मुकदमे अदालतों में सुनवाई के लिए पेश होगे। अधिवक्ता, वादकारी व अधिवक्ता लिपिकों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
मुकदमों का दाखिला शारीरिक रूप से एवं ई-मोड ,दोनों तरीके से किया जाएगा। दाखिला परिसर से बाहर स्थित काउंटर पर शाम 4 बजे तक हो सकेगा। परिसर के बाहर कार्यालय के काउंटरों पर स्टाफ की तैनाती रोस्टर से की जाएगी। निश्चित संख्या में मुकदमे कोर्ट में पेश होंगे। वकीलों को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन 12 अप्रैल से क्रियाशील हो जाएगी। रजिस्ट्रार कंप्यूटर जरूरी कदम उठाएंगे।
वर्चुअल सुनवाई के दौरान इंटरनेट स्पीड सही रखने के लिए बीएसएनएल को आदेश दिए गए हैं, ताकि नेटवर्क के कारण सुनवाई प्रक्रिया में बाधा न उत्पन्न हो। मुकदमों की सुनवाई के लिए पहले की तरह जिस्ती मीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा परिसर का सैनिटाइजेशन समयानुसार होता रहेगा।
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हाईकोर्ट ने कोरोना संकट को देखते हुए दो अप्रैल 21को गाइडलाइंस जारी की थीं। इसमें कोविड -कमेटी की बैठक मे विचार कर ये सुधार किए गए हैं। इसकी जानकारी निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।
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मुकदमों का दाखिला शारीरिक रूप से एवं ई-मोड ,दोनों तरीके से किया जाएगा। दाखिला परिसर से बाहर स्थित काउंटर पर शाम 4 बजे तक हो सकेगा। परिसर के बाहर कार्यालय के काउंटरों पर स्टाफ की तैनाती रोस्टर से की जाएगी। निश्चित संख्या में मुकदमे कोर्ट में पेश होंगे। वकीलों को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन 12 अप्रैल से क्रियाशील हो जाएगी। रजिस्ट्रार कंप्यूटर जरूरी कदम उठाएंगे।
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वर्चुअल सुनवाई के दौरान इंटरनेट स्पीड सही रखने के लिए बीएसएनएल को आदेश दिए गए हैं, ताकि नेटवर्क के कारण सुनवाई प्रक्रिया में बाधा न उत्पन्न हो। मुकदमों की सुनवाई के लिए पहले की तरह जिस्ती मीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा परिसर का सैनिटाइजेशन समयानुसार होता रहेगा।
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हाईकोर्ट ने कोरोना संकट को देखते हुए दो अप्रैल 21को गाइडलाइंस जारी की थीं। इसमें कोविड -कमेटी की बैठक मे विचार कर ये सुधार किए गए हैं। इसकी जानकारी निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।