फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   On the mark sheet of UP Board name should be written in Hindi

यूपी बोर्ड की मार्कशीट पर हिंदी में भी लिखे जाएं नाम, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Sat, 16 Mar 2019 10:40 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 16 Mar 2019 10:40 PM IST
विज्ञापन
On the mark sheet of UP Board name should be written in Hindi
इलाबाद हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड को 2020 और उसके बाद होने वाली परीक्षाओं के अंकपत्र में अंग्रेजी के साथ ही हिंदी की देवनागरी लिपि में नाम लिखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने के लिए यदि जरूरी हो तो नियमों में संशोधन किया जाए। कोर्ट ने यह आदेश अंग्रेजी के नामों की स्पेलिंग दो तरीके से लिखी होने के कारण दिया है। कोर्ट ने याची के हाईस्कूल और इंटर के अंकपत्रों में नाम की स्पेलिंग दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया है।

विज्ञापन


मनीष द्विवेदी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिया है। याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता राहुल मालवीय ने सरकार का पक्ष
रखा। हिंदी भाषा में सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में राजभाषा देवनागरी हिंदी में सरकारी कामकाज करने की व्यवस्था दी गई है। हिंदी को पूर्ण
विज्ञापन

रूप से स्थापित होने तक 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा में कामकाज की छूट दी गई। जिसे आज तक जारी रखा गया है। 

कोर्ट ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा नीति के तहत हिंदी में सरकारी काम करने पर बल दिया है। याची के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट अंक पत्र में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग थी इसमें सुधार के लिए आदेश देने की मांग की गई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed