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जवाहर हत्याकांड में किस आधार पर सरकार ने ले लिया मुकदमा वापसी का निर्णय: हाईकोर्ट
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On the basis of the Jawahar massacre, the government took the decision to withdraw the case: High Court
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किस आधार पर सरकार ने ले लिया
मुकदमा वापसी का निर्णय: हाईकोर्ट
जवाहर हत्याकांड
0 कोर्ट ने मांगी अभियोजन की आख्या, अगली सुनवाई 15 जुलाई को
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। जवाहर पंडित हत्याकांड के आरोपियों करवरिया बंधुओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा उठाने की मंजूरी खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने डीएम और एसएसपी द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट भी तलब की है।
कोर्ट ने जानना चाहा है कि क्या अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की प्रतिदिन की सुनवाई के आदेश और अन्य तथ्यों पर विचार किया गया है। मुकदमा वापसी का निर्णय किस आधार और किन साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। कोर्ट ने प्रदेश शासन को भेजी गई रिपोर्ट सहित पत्रावली तलब की है। सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
प्रयागराज की जिला अदालत ने राज्य सरकार द्वारा मुकदमा वापस लेने के फैसले को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। राज्य सरकार व पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने इसकी वैधता को चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर कर रहे हैं। सरकार और करवरिया के वकीलों का कहना है कि मुकदमा वापसी का निर्णय जनहित में लिया गया है। इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे उनको सजा होने की संभावना दिखाई दे रही हो। अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति साबित नहीं हो रही है। डीजीसी क्रिमिनल की रिपोर्ट में विस्तार से इन बातों का जिक्र किया गया है।
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किस आधार पर सरकार ने ले लिया
मुकदमा वापसी का निर्णय: हाईकोर्ट
जवाहर हत्याकांड
0 कोर्ट ने मांगी अभियोजन की आख्या, अगली सुनवाई 15 जुलाई को
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। जवाहर पंडित हत्याकांड के आरोपियों करवरिया बंधुओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा उठाने की मंजूरी खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने डीएम और एसएसपी द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट भी तलब की है।
कोर्ट ने जानना चाहा है कि क्या अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की प्रतिदिन की सुनवाई के आदेश और अन्य तथ्यों पर विचार किया गया है। मुकदमा वापसी का निर्णय किस आधार और किन साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। कोर्ट ने प्रदेश शासन को भेजी गई रिपोर्ट सहित पत्रावली तलब की है। सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
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प्रयागराज की जिला अदालत ने राज्य सरकार द्वारा मुकदमा वापस लेने के फैसले को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। राज्य सरकार व पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने इसकी वैधता को चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर कर रहे हैं। सरकार और करवरिया के वकीलों का कहना है कि मुकदमा वापसी का निर्णय जनहित में लिया गया है। इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे उनको सजा होने की संभावना दिखाई दे रही हो। अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति साबित नहीं हो रही है। डीजीसी क्रिमिनल की रिपोर्ट में विस्तार से इन बातों का जिक्र किया गया है।
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