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एनआरएचएम घोटाले के आरोपियों का मुकदमा रद्द करने से इंकार
Wed, 30 Sep 2020 08:48 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 30 Sep 2020 08:48 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी सीएमओ फतेहपुर रहे डॉक्टर काशी राम के खिलाफ सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में चल रहे आपराधिक मुकदमे को रद्द करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची मुकद्दमा रद्द करने का कोई आधार पेश नहीं कर सका है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई अदालत को याची की जमानत अर्जी पेश होने पर नियमानुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने प्रतिवाद किया।
याचिका में सीबीआई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को रद्द करने, 17 अगस्त 20 को जारी सम्मन निरस्त करने तथा याची की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की गई थी। इसी प्रकार कोर्ट ने सीएमओ सोनभद्र रहे घोटाले के आरोपी डॉक्टर उमेश प्रसाद पांडेय एवं डिप्टी सीएमओ सोनभद्र रहे घोटाले के आरोपी डॉक्टर उदय नाथ गौतम की भी जमानत अर्जी निस्तारित करने का निर्देश दिया है और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को रद्द करने से इंकार कर दिया है। इन पर लाखों रुपये की अवैध खरीद कर नेशल रूरल हेल्थ मिशन में घोटाले का आरोप है।
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याचिका में सीबीआई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को रद्द करने, 17 अगस्त 20 को जारी सम्मन निरस्त करने तथा याची की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की गई थी। इसी प्रकार कोर्ट ने सीएमओ सोनभद्र रहे घोटाले के आरोपी डॉक्टर उमेश प्रसाद पांडेय एवं डिप्टी सीएमओ सोनभद्र रहे घोटाले के आरोपी डॉक्टर उदय नाथ गौतम की भी जमानत अर्जी निस्तारित करने का निर्देश दिया है और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को रद्द करने से इंकार कर दिया है। इन पर लाखों रुपये की अवैध खरीद कर नेशल रूरल हेल्थ मिशन में घोटाले का आरोप है।
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