फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   now it is compulsory to take permission for running commercial acitvity at wakf property primises

वक्फ संपत्ति पर व्यावसायिक गतिविधि के लिए लेनी होगी अनुमति

Fri, 06 Nov 2020 12:57 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2020 12:57 AM IST
विज्ञापन
now it is compulsory to take permission for running commercial acitvity at wakf property primises
now it is compulsory to take permission for running commercial acitvity at wakf property primises
प्रयागराज। वक्फ संपत्ति पर व्यावसायिक केंद्र खोलने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। इन संस्थाओं के मानक भी पूरे करने होंगे। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के विशेष सचिव ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जिले में करीब 2500 रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, जहां नया आदेश लागू होगा।
विज्ञापन

अभी वक्फ संपत्ति पर व्यावसायिक गतिविधि के लिए अनुमति नहीं लेनी होती थी। 1994 में जारी एक आदेश के तहत सुन्नी या शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के बाद विकास प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी लेकिन इसे लेकर कई शिकायतें आने लगी थीं। चौक में एक वक्फ संपत्ति पर बिना अनुमति कॉम्प्लेक्स निर्माण का मामला काफी चर्चित रहा। कई अन्य जिलों में भी इस तरह की शिकायतें रहीं। इसके अलावा व्यवसायिक केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमति लेने की छूट से संबंधित आदेश काफी पुराना है।
विज्ञापन

ऐसे में छूट संबंधी इस आदेश को अब वापस लेने का निर्णय लिया गया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने बताया कि विशेष सचिव के आदेश के तहत इस छूट संबंधी प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। अब वक्फ संपत्ति पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पीडीए तथा अन्य संस्थाओं की अनुमति लेनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed