फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Notional increment should be given with arrears of one year, tribunal issued order

Order : एक साल के एरियर के साथ दिया जाए नोशनल इंक्रीमेंट, ट्रिब्यूनल ने जारी किया आदेश

Sun, 10 Nov 2024 06:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 10 Nov 2024 06:39 PM IST
सार

फरूखाबाद निवासी सत्यप्रकाश 30 जून 2009 को व अलीगढ़ निवासी सतीश बाबू 30 जून 2020 को रेलवे से सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान दोनों सेवानिवृत्त कर्मियों को एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया।

विज्ञापन
Notional increment should be given with arrears of one year, tribunal issued order
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने याची को एक साल का नोशनल इंक्रीमेंट (एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि) देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि सिर्फ एक साल का ही एरियर देय होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने फरुखाबाद निवासी सत्यराम व अलीगढ़ निवासी सतीश बाबू के आवेदन पर दिया।

विज्ञापन

फरूखाबाद निवासी सत्यप्रकाश 30 जून 2009 को व अलीगढ़ निवासी सतीश बाबू 30 जून 2020 को रेलवे से सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान दोनों सेवानिवृत्त कर्मियों को एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देकर वेतन वृद्धि व ब्याज सहित बकाया राशि भुगतान करने की गुहार लगाई। इसपर कोई विचार न किए जाने पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में वाद दाखिल किया।

विज्ञापन

आवेदक के वकील शशिधर द्विवेदी ने उच्च न्यायायल, उच्चतम न्यायालय व ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देते दलील दी कि आवेदक वेतन वृद्धि व ब्याज सहित बकाया राशि के हकदार है। वहीं केंद्र सरकार के वकील चक्रपाणि वात्स्यायन ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके तहत एक साल की वेतनवृद्धि दी जाएगी। पेंशन भी इंक्रीमेंट के अनुसार बढ़कर मिलेगी, लेकिन एरियर नहीं दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि आवेदक एक वेतन वृद्धि व बढ़ी हुई पेंशन का हकदार हैं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed