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स्कूल भवन ध्वस्तीकरण के मामले में आजम को राहत नहीं
Fri, 20 Sep 2019 03:22 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 20 Sep 2019 03:22 AM IST
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आजम खान
- फोटो : ANI
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में राहत नहीं दी। कोर्ट ने स्कूल की याचिका खारिज करते हुए उसे रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने को कहा है।
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रामपुर पब्लिक स्कूल की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की। प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए स्कूल का निर्माण कराया गया है, जिसे ध्वस्त करने के लिए स्कूल को नोटिस दिया गया है। इसे अपील में चुनौती दी जा सकती है।
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इसके खिलाफ याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने दलील स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी और प्राधिकरण के नोटिस के खिलाफ अपील दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट के इस आदेश से 80 से ज्यादा आपराधिक मामलों में फंसे आजम खां को बड़ा झटका लगा है।
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