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अतीक के करीबी नियाज की गैंगस्टर में जमानत मंजूर
Fri, 19 Mar 2021 01:02 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 19 Mar 2021 01:02 AM IST
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bail
हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के करीबी नियाज की गैंगस्टर एक्ट के मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने नियाज के वकील शादाब अली व अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर दिया है। याची व गैंग लीडर अतीक अहमद सहित पांच लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत के समर्थन में एडवोकेट शादाब अली ने कहा कि नियाज किसी गैंग का सदस्य नहीं है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
वह किसी मामले में सजायाफ्ता भी नहीं है। याची के खिलाफ पहले दो मुकदमे थे, जिनमें उसकी जमानत हो चुकी है। बाद में छह केस जोड़े गए, जिनमें से चार में जमानत मंजूर हो गई और एक मे फाइनल रिपोर्ट लग गई। अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित होने के कारण याची के मुकदमे ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियाज की सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
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वह किसी मामले में सजायाफ्ता भी नहीं है। याची के खिलाफ पहले दो मुकदमे थे, जिनमें उसकी जमानत हो चुकी है। बाद में छह केस जोड़े गए, जिनमें से चार में जमानत मंजूर हो गई और एक मे फाइनल रिपोर्ट लग गई। अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित होने के कारण याची के मुकदमे ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियाज की सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
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