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हत्या, षड़्यंत्र के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर, रिहाई का निर्देश 

Sat, 27 Mar 2021 12:33 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 27 Mar 2021 12:33 AM IST
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Murder, conditional bail granted to the accused in the conspiracy, release directed
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या व षड़्यंत्र के आरोपी व्यापारी श्याम सुशील मिश्र की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव  ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची घटना स्थल पर नहीं था, एफआईआर में नामजद नहीं है। आठ माह से जेल में है। उसकी मृतक से व्यावसायिक भागीदारी थी। शार्प शूटरों से पैसे देकर मरवाने के सह अभियुक्त के बयान पर गिरफ्तार किया गया है। सीधा साक्ष्य न होकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। ऐसे में जमानत पर रिहाई का हकदार है।
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याची का कहना था कि उसको फंसाया गया है। हत्या की घटना से उसका कोई सरोकार नहीं है। घटना 30 जून 20 को कानपुर के चकेरी थाने की है। मृतक पर दो बाइक पर चार सवारों ने आकर फायरिंग की, जिससे मौके पर ही मौत हो गयी। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। याची जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। कोर्ट ने याची को शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है।
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