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गवाहों को फिर से तलब किए जाने की मुख्तार अंसारी की अर्जी खारिज

Sat, 13 Mar 2021 12:49 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 13 Mar 2021 12:49 AM IST
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Mukhtar Ansari's plea to summon witnesses again rejected
mukhtar ansari - फोटो : अमर उजाला

स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने राम सिंह मौर्य हत्याकांड में विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से गवाहों को फिर से तलब किए जाने की अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि मुकदमा लंबित करने के उद्देश्य से अर्जी दी गई है । जबकि इसी तरह की एक अर्जी अन्य अभियुक्त द्वारा दी गई थी । जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था ।  यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता को सुन कर दिया है।

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घटना 2010 की मऊ के दक्षिण टोला थाने की है । स्पेशल कोर्ट में राम सिंह मौर्या हत्याकांड की पत्रावली लंबित है । जिसमें गवाहों का परीक्षण हो चुका है । और अभियोजन ने अपनी बहस भी पूरी कर दी है । बचाव पक्ष की ओर से बहस जारी है । इस प्रकरण में विधायक मुख्तार अंसारी सहित अन्य लोग अभियुक्त बनाए गए हैं ।

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Mukhtar Ansari's plea to summon witnesses again rejected
mukhtar ansari - फोटो : bbc
बचाव पक्ष की ओर से अर्जी देकर कहा गया है कि पुलिस के कुछ गवाहों को फिर से गवाही के लिए तलब किया जाए । अभियोजन ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मुकदमे को लंबित करने के उद्देश्य से अर्जी दी गई है । जबकि इसके पूर्व एक अन्य सह अभियुक्त की ओर से गवाहों को  फिर से तलब किए जाने की अर्जी दी गई थी । जिसे स्पेशल कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है द्य
 
कोर्ट ने कहा है की पत्रावली की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है द्य। पूर्व में इसी आशय का प्रार्थना पत्र सह अभियुक्त के द्वारा दिया गया था । वह इस न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है द्य पत्रावली इस समय बहस के स्तर पर है । बचाव पक्ष की अर्जी स्वीकार किए जाने का आधार नहीं है।
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