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एमपीएमएलए कोर्ट : सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के विरुद्ध वारंट

Sat, 30 Oct 2021 10:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 30 Oct 2021 10:33 PM IST
सार

आरोप है कि पूर्व विधायक ने एक ही जमीन को कई लोगों को एग्रीमेंट कर दिया था। विवेचना के दौरान पूर्व विधायक के पुत्र कवि अहमद का नाम विवेचना अधिकारी ने निकाल दिया था। 

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MPMLA Court Warrant against former MLA Saeed Ahmed
अदालत - फोटो : file

विस्तार

स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने शनिवार को फूलपुर विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के खिलाफ वारंट जारी किया है। स्पेशल कोर्ट में लंबित मुकदमों में अभी तक जमानत न कराने पर पूर्व विधायक के खिलाफ कार्यवाही की गई है। अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख नियत की है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई करते हुए दिया है।
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प्रकरण थाना सिविल लाइन का है। करेली निवासी नवी बक्स ने पूर्व विधायक और उनके बेटे कवि अहमद के खिलाफ 25 नवंबर 2017 को  मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि सईद अहमद ने सिविल लाइन में जमीन दिखाई और उसे दिलाने के नाम पर सहकारी आवास समिति के सचिव से मिलवाया था। जमीन का 80 लाख में सौदा तय हो गया।

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पूरा पैसा लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। बाद में पता चला कि सईद ने उसी जमीन को कई लोगों से पैसा लेकर एग्रीमेंट किया है। विवेचना के दौरान विवेचक ने सईद अहमद के बेटे का नाम मुकदमे से निकाल दिया था।

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