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एमपीएमएलए कोर्ट : नंद किशोर रूंगटा अपहरण कांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी के मुकदमे में गवाही दर्ज
Fri, 17 Sep 2021 10:33 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 17 Sep 2021 10:33 PM IST
सार
वाराणसी के थाना भेलूपुर पर महावीर प्रसाद रुंगटा ने एक दिसंबर 1997 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच नवंबर 1997 को शाम पांच बजे टेलीफोन पर उन्हें मुख्तार ने धमकी दी कि अगर पुलिस का सहयोग करेंगे तो बम से उड़ा दिया जाएगा।
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मुख्तार अंसारी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 24 वर्ष पुराने नंदकिशोर रुंगटा अपहरण कांड के वादी को विस्फोटक से उड़ा देने की धमकी देने के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में शुक्रवार को गवाही दर्ज की गई है। अदालत ने मुख्तार पर आरोप तय किए हैं, जिसका विचारण चल रहा है। नंद किशोर रुंगटा के बड़े भाई महावीर प्रसाद रुंगटा की गवाही कोर्ट ने दर्ज की है।
वाराणसी के थाना भेलूपुर पर महावीर प्रसाद रुंगटा ने एक दिसंबर 1997 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच नवंबर 1997 को शाम पांच बजे टेलीफोन पर उन्हें मुख्तार ने धमकी दी कि अगर पुलिस का सहयोग करेंगे तो बम से उड़ा दिया जाएगा। उनके भाई नंदकिशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण हुआ था। पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर चुकी है। मुख्तार ने इस मामले में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसे न्यायालय ने सुनने के पश्चात खारिज दिया था।
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वाराणसी के थाना भेलूपुर पर महावीर प्रसाद रुंगटा ने एक दिसंबर 1997 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच नवंबर 1997 को शाम पांच बजे टेलीफोन पर उन्हें मुख्तार ने धमकी दी कि अगर पुलिस का सहयोग करेंगे तो बम से उड़ा दिया जाएगा। उनके भाई नंदकिशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण हुआ था। पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर चुकी है। मुख्तार ने इस मामले में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसे न्यायालय ने सुनने के पश्चात खारिज दिया था।
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