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प्रयागराज : मासूम बेटे की हत्या में मां को उम्रकैद, रात में सो रहे पांच साल के मासूम पर किया था फावड़े से हमला
Wed, 19 Jul 2023 12:20 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 19 Jul 2023 12:20 PM IST
सार
प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली रेनू पटेल ने दस जून 2020 की रात घर वालों के साथ सो रहे पांच साल के मासूम बेटे रिक्की पर अचानक फावड़े से हमला कर लहूलुहान कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुन कर जागे परिजनों ने देखा कि लहूलुहान रिक्की चारपाई के नीचे पड़ा था।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मासूम बेटे की हत्या का दोषी करार देते हुए मां को प्रयागराज की विशेष अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद और साढ़े सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा पाई मां ने तीन साल पूर्व घर में सो रहे पांच साल के मासूम बेटे को फावड़े से हमला कर मार डाला था। यह आदेश जनपद न्यायालय इलाहाबाद के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विकास श्रीवास्तव प्रथम ने शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी, अपर शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह और आरोपी मां की न्यायमित्र को सुन कर दिया।
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प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली रेनू पटेल ने दस जून 2020 की रात घर वालों के साथ सो रहे पांच साल के मासूम बेटे रिक्की पर अचानक फावड़े से हमला कर लहूलुहान कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुन कर जागे परिजनों ने देखा कि लहूलुहान रिक्की चारपाई के नीचे पड़ा था। आननफानन में परिजन मासूम को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मासूम के मामा ने उसकी मां के खिलाफ थाना फूलपुर में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना के बाद मां के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी और एडीजीसी राजकुमार सिंह ने कहा कि मासूम की नृशंस हत्या जघन्य अपराध है। आरोपी मां को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, जबकि बचाव पक्ष से न्यायमित्र ने कहा कि आरोपी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस मामले के विचारण में सात गवाहों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विकास श्रीवास्तव प्रथम ने मां को हत्या को दोषी करार दिया। मासूम की हत्या के लिए अदालत ने रेनू पटेल को उम्रकैद के साथ साढ़े सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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