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High Court : रूठकर घर से निकला नाबालिग अपहृत नहीं, युवक पर दर्ज नाबालिग को भगाने का मुकदमा रद्द
Wed, 17 Sep 2025 03:24 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 17 Sep 2025 03:24 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवक पर दर्ज नाबालिग के अपहरण का मुकदमा रद्द कर दिया। कहा, रूठकर घर छोड़ने वाले नाबालिग को अपहृत नहीं कहा जा सकता।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवक पर दर्ज नाबालिग के अपहरण का मुकदमा रद्द कर दिया। कहा, रूठकर घर छोड़ने वाले नाबालिग को अपहृत नहीं कहा जा सकता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की अदालत ने देवरिया निवासी हिमांशु दुबे की याचिका स्वीकार करते हुए की। कहा, अभियोजन ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने (अपहरण) का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया पर उसे साबित करने में विफल रहा।
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मामला देवरिया के थाना गौरी बाजार का है। आरोप है कि याची नाबालिग को भगा ले गया लेकिन पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि परिजनों ने उसे पीटा और बिजली का झटका दिया। इससे आहत होकर वह खुद घर से निकल गई और दो दिन तक बिहार के सीवान में रही। मेडिकल जांच में भी यह सामने आया कि उसके साथ कोई यौन संबंध नहीं बने।
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