फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Mere allegation of harassment does not constitute abetment to suicide: High Court

प्रताड़ना के आरोप मात्र से आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Mere allegation of harassment does not constitute abetment to suicide: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रताड़ना के आरोप मात्र से आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता। इसके लिए अपराध में आरोपी की सक्रिय भूमिका और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े ठोस आधार होने चाहिए। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने अमरोहा के दो आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
विज्ञापन

बबलू उर्फ मोहम्मद काशिफ और एक अन्य ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों की प्रताड़ना से परेशान होकर उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले में अमरोहा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया। इसके बाद याचियों ने हाईकोर्ट में आरोपपत्र और संज्ञान आदेश को चुनौती दी। तर्क दिया कि जांच में आत्महत्या के लिए उकसाने या अन्य आरोपों को साबित करने वाला कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है।
विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी की मंशा और सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण है। आरोपी के कृत्य और आत्महत्या की घटना के बीच निकट संबंध होना भी जरूरी है। केवल प्रताड़ना या गुस्से में कही गई बात को अपने आप आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता।
अदालत ने सुसाइड नोट का परीक्षण करने के बाद पाया कि मुख्य आरोप, सह-आरोपी फैजल के खिलाफ था जबकि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed