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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: 'Two PAN cards' case – Verdict reserved on pleas by SP leader Azam Khan and Abdullah Azam

हाईकोर्ट : दो पैन कार्ड मामला- सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की अर्जियों पर फैसला सुरक्षित

Thu, 15 Oct 2026 07:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 15 Oct 2026 07:32 PM IST
सार

दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा। दोषसिद्धि पर रोक, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जियों पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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High Court: 'Two PAN cards' case – Verdict reserved on pleas by SP leader Azam Khan and Abdullah Azam
आजम खां, सपा नेता। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान व उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग वाली अर्जियों पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।

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आजम खान व अब्दुल्ला खान ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल कर ट्रायल कोर्ट की ओर से कथित दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी हैं। याचियों ने पुनरीक्षण याचिकाओं के अंतिम निस्तारण तक अंतरिम राहत देने की मांग की है। इसके तहत दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने पक्ष रखा है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने दलीलें पेश कीं।
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अभियोजन के अनुसार मामले में अलग-अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाला दूसरा पैन कार्ड बनवाने और उसका इस्तेमाल करने का आरोप है। आरोपों में चुनावी नामांकन पत्रों में कथित तौर पर दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। इससे पहले 14 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम के मामलों को डॉ. तंजीम फातिमा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण याचिका से संबद्ध करने का निर्देश दिया था।

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