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महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Mon, 02 Nov 2020 01:30 PM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: प्राची प्रियम
Updated Mon, 02 Nov 2020 01:30 PM IST
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मणिलाल पाटीदार
- फोटो : amar ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने मणिलाल पाटीदार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं इमरान उल्लाह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है। कोर्ट ने निलंबित एसपी को मामले की विवेचना में सहयोग करने को कहा है।
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