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तीस डायजापाम गोली का मुकदमा 21 साल से लंबित
अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Tue, 29 Nov 2016 01:39 AM IST
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तीस गोली डायजापाम रखने के आरोपी पर 21 साल से मुकदमा लंबित है। दरोगा के गवाही न देने से मुकदमे का ट्रायल लंबित है। जिला न्यायालय ने मुकदमा वादी करेली थाने के तत्कालीन दरोगा एचडी सिंह को गिरफ्तार कर गवाही के लिए पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश एसीजेएम मिथलेश कुमार तिवारी ने दिया है। घटना सात अप्रैल 1995 की है। करेली थाने की पुलिस ने वसीयाबाद तिराहे से आरोपी सैयद नसीम और मोबिन को गिरफ्तार किया था और उनके पास से तीस तीस नशीली गोली डायजापाम बरामद कर मुकदमा दर्ज किया था। 20 दिसंबर 1996 को पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र भेज दिया था। 24 सितंबर 2004 को आरोप तय हो गया था। पांच नवंबर 2012 को वादी दरोगा अदालत में गवाही के लिए उपस्थित हुए लेकिन माल मुकदमा न होने के कारण गवाही टल गई थी। इसके बाद से अदालत गवाही के लिए लगातार छह साल से नोटिस, वारंट जारी कर रही है लेकिन दरोगा एचडी सिंह उपस्थित नहीं हो रहे है। अभियुक्तगण के अधिवक्ता नैय्यर इकबाल सिद्दीकी, आशीष यादव और आमना खान ने पक्ष रखा है। कोर्ट ने गवाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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