ठेेंगे पर लॉकडाउन: आधी रात हूटर बजाकर सड़क पर मनाया जन्मदिन, पार्षद समेत पांच पर केस
- अतरसुइया में हुई घटना का वीडियो वायरल, नामित पार्षद समेत पांच गिरफ्तार
विस्तार
अतरसुइया में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सड़क पर खुलेआम नियमों का मखौल उड़ाया गया। भाजपा के नामित पार्षद ने और काशी क्षेत्र के कार्यसमिति सदस्य का अपने साथियों संग मिलकर आधी रात सड़क पर हूटर बजाकर जन्मदिन मनाया। खास बात यह कि सख्त पाबंदियों के बावजूद यह सब होता रहा और पुलिस को भनक नहीं लगी। रविवार को घटना का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मचा, तब जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि हूटर बजाकर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर गाड़ी सीज करने की कार्रवाई देर रात तक नहीं की जा सकी थी।
घटना शनिवार रात 12 बजे की बताई जा रही है, जिसका वीडियो रविवार को वायरल हुआ। आरोप है कि अतरसुइया के कल्याणी देवी मोहल्ले में रात 12 बजे के करीब दो गाड़ियों से पहुंचे भाजपा के नामित पार्षद अनूप मिश्रा पंडित ने अपने साथियों संग मिलकर सड़क पर ही काशी क्षेत्र के कार्यसमिति सदस्य गौरव मिश्रा का जन्मदिन मनाया। गौरव ने केक काटा, जबकि अनूप मिश्रा ने गाड़ी में लगा हूटर बजाया।
चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरी घटना तब हुई जब कोरोना कर्फ्यू के चलते सख्त पाबंदियां लागू थीं। रविवार को घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिसके बाद हड़कंप मच गया। तमाम लोगों ने वीडियो के आधार पर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। जिसकी जानकारी होने पर आननफानन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अतरसुइया इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले में अनूप, गौरव मिश्रा, ईशू अग्रवाल, कुलदीप तिवारी व एक अज्ञात के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि सभी को नोटिस तामील कराकर छोड़ दिया गया।
इस मामले में बड़ा सवाल पुलिस की सक्रियता पर भी है। अफसर दावे करते नहीं थकते कि कोरोना कर्फ्यू का पालन पूरी सख्ती से कराया जा रहा है। सवाल है कि आखिर तब कैसे सड़क पर हूटर बजाकर जन्मदिन मनाया जाता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।
बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पूर्व पार्षद पर दर्ज हुआ था केस, 16 का हुआ था चालान
पार्षदों की ओर से कोविड 19 से बचाव संबंधी गाइडलाइन का उल्लंघन का यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले अतरसुइया में दरियाबाद वार्ड संख्या 57 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना के बाद बिना अनुमति जुलूस निकालने का मामला सामने आया था। ? इस मामले में पुलिस ने नवनिर्वाचित पार्षद फसाहत हुसैन और उसके समर्थकों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यही नहीं जुलूस में शामिल 16 लोगों का शांतिभंग में चालान भी किया गया था। गौरतलब है कि जुलूस में शामिल लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। यही नहीं पार्षद के कई समर्थकों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था।