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Prayagraj News: शराब कारोबारी नवनीत हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Aug 2024 06:01 AM IST
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Life imprisonment to four in liquor businessman Navneet murder case
जिला अदालत ने रेलवे ठेकेदार और शराब कारोबारी नवनीत मिश्रा हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश विनोद चौरसिया की अदालत ने दिया। मामला औद्योगिक क्षेत्र थानांतर्गत नैनी में वर्ष 2019 का है।
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नैनी बाजार से घर जाते समय कार सवारों ने औद्योगिक क्षेत्र के मियां का पूरा निवासी नवनीत मिश्रा की गोली व चापड़ से मारकर हत्या कर दी थी। घटना से पूरे इलाके में तनाव था। कारोबारी चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। नवनीत के छोटे भाई नवल ने तत्कालीन ग्राम प्रधान हंसराज पटेल समेत आठ के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। इसमें प्रधान के भाई गजराज सिंह और रघुराज सिंह नाम भी शामिल था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने चकपूरे मिया खुर्द का पूरा निवासी कृष्णा पटेल उर्फ तोता, प्रीतम उर्फ पप्पू, लाल चंद्र और परदेसी लाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये की सजा सुना सुनाई है।
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