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कौशाम्बी : दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या में दो दरिंदों को उम्र कैद

Wed, 31 Mar 2021 09:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 31 Mar 2021 09:05 PM IST
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Kaushambi: Two gangsters Life imprisoned for killing innocent after Sexual harassment
court - फोटो : social media
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ की अदालत ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद छह वर्षीय मासूम की हत्या के आरोपी दो दरिंदों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर 54-54 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोनों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन के अनुसार नौ अप्रैल 2018 को पिपरी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले महिला की छह वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान मुरादपुर गांव निवासी जगदीश पासी और मुन्ना टॉफी दिलाने के बहाने मासूम को अगवा कर ले गए। बस्ती से बाहर सुनसान स्थान पर दोनों ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने लाश को छिपा दिया। इधर, खोजबीन के दौरान पता चला कि मासूम को जगदीश और मुन्ना अगवा कर ले गए हैं।
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तहरीर के आधार पर दस अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कर पिपरी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर मासूम का शव भी बरामद कर लिया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज कक्ष संख्या- आठ मिथिलेश तिवारी की अदालत में चली।
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राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशांक खरे ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने बुधवार को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 54- 54 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर कोर्ट ने दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया है। आदेश के बाद कोर्ट मुहर्रिर ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
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