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झांसी के सांसद और विधायक के खिलाफ मुकदमा खत्म
Fri, 01 Mar 2019 12:58 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 01 Mar 2019 12:58 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने झांसी के सांसद चंद्रपाल यादव और गरौठा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के खिलाफ मोठ की अदालत में चल रही आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में उनके बीच समझौता हो गया और एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा उठाने पर राजी हो गए।
सांसद और विधायक ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों ने हाईकोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए मुकदमे की कार्यवाही रद्द कर दी है। याची के अधिवक्ता एके ओझा ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों ने क्रास केस दर्ज कराया था। अब उनके बीच समझौता हो गया है और मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट मोठ की अदालत में चल रहा मुकदमा वापस लिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की याचिकाएं स्वीकार कर ली है।
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सांसद और विधायक ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों ने हाईकोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए मुकदमे की कार्यवाही रद्द कर दी है। याची के अधिवक्ता एके ओझा ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों ने क्रास केस दर्ज कराया था। अब उनके बीच समझौता हो गया है और मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट मोठ की अदालत में चल रहा मुकदमा वापस लिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की याचिकाएं स्वीकार कर ली है।
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