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देवरानी की अंगुली काटने के मामले में जेठानी की जमानत खारिज
Thu, 10 Dec 2020 12:20 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 10 Dec 2020 12:20 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
जिला न्यायालय ने महुआ बीनने के विवाद में देवरानी की अंगुली काट कर घायल करने में आरोपी सुमन मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज विनोद कुमार तृतीय ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुन कर दिया है।
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घटना होलागढ़ थाने के दुबे पुर गांव की है। वादिनी अलपा मिश्रा पत्नी देवी प्रसाद मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महुआ बीनने को लेकर अभियोक्ता सुमन मिश्रा से विवाद हुआ था। आरोप है कि अभियुक्त ने वादिनी के साथ मारपीट की और दांत से काटकर उसकी उंगली अलग कर दिया था। जिला जज ने दुष्कर्म के आरोप में मां बेटे अभियुक्त आशिक अहमद और समीना बेगम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना 6 फरवरी 2019 करेली थाने की है।
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