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इलाहाबाद विवि के जमाती प्रोफेसर को किया गया निलंबित, गिरफ्तारी की अधिकृत सूचना मिलते ही हुई कार्रवाई
Fri, 24 Apr 2020 07:32 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 24 Apr 2020 07:32 PM IST
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Prayagraj News: Arrested Allahabad University Prof. Mohammed Shahid
- फोटो : prayagraj
इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के जमाती प्रोफेसर को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। प्रोफेसर को जेल भेजे जाने की पुलिस से अधिकृत सूचना मिलने के बाद इविवि प्रशासन ने यह कार्रवाई की। प्रोफेसर के निलंबन की सूचना जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी भेज दी गई है। प्रोफेसर के खिलाफ हुई यह कार्रवाई बाद में कार्य परिषद में भी रिपोर्ट की जाएगी।
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मरकज में जाने की बात छिपाने वाले इविवि के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रो. मोहम्मद शाहिद के खिलाफ पुलिस ने मुदकमा दर्ज किया था। 21 अप्रैल को पुलिस ने प्रोफेसर को जेल भेज दिया लेकिन इविवि प्रशासन के पास प्रोफेसर को जेल भेजे जाने की कोई अधिकृत सूचना नहीं थी। इस मामले में इविवि के रजिस्ट्रार की ओर से शिवकुटी और शाहगंज थाने को पत्र भेजकर प्रोफेसर के खिलाफ हुई कार्रवाई की अधिकृत तौर पर जानकारी मांगी गई थी। साथ ही पूछा गया था कि प्रोफेसर के खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर पुलिस ने इविवि प्रशासन को पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया और प्रोफेसर को जेल भेजे जाने की अधिकृत तौर पर जानकारी दी।
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय
पुलिस से सूचना मिलने के बाद कुलपति प्रो. आरआर तिवारी के आदेश पर प्रो. मोहम्मद शाहिद को इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 के तहत शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। प्रोफेसर को 21 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, सो उनका निलंबन भी 21 अप्रैल से माना जाएगा। निलंबन अविधि के दौरान प्रोफेसर को नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाता रहेगा। इविवि के पीआरओ डॉ. शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि कार्य परिषद की अगली बैठक जब भी होगी, उसमें इस कार्रवाई को भी रिपोर्ट किया जाएगा। प्रोफेसर के निलंबन की सूचना डीएम, एसएसपी समेत शिवुकटी एवं शाहगंज थाने को भी भेज दी गई है।