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UP : हिस्ट्रीशीट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी. राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब

Thu, 23 May 2024 03:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 May 2024 03:43 PM IST
सार

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ कर रही हैं। गाजीपुर पुलिस ने दिसंबर 2022 में मोहम्मदाबाद थाने में अब्बास की हिस्ट्रीशीट खोली है। हालांकि उन्हें कुछ दिन पहले ही इसकी जानकारी हुई, तब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

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Jailed MLA Abbas Ansari approaches High Court against history sheet. A reply was sought from the state gov
अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी ने गाजीपुर पुलिस की ओर से खोली गई हिस्ट्रीशीट के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ कर रही हैं। गाजीपुर पुलिस ने दिसंबर 2022 में मोहम्मदाबाद थाने में अब्बास की हिस्ट्रीशीट खोली है। हालांकि उन्हें कुछ दिन पहले ही इसकी जानकारी हुई, तब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

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याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि अब्बास अंसारी जनता की ओर से निर्वाचित विधायक हैं। हिस्ट्रीशीट खोले जाने से उनकी छवि धूमिल हुई है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। अब्बास की हिस्ट्रीशीट दिसंबर 2022 में खोली गई थी।

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राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

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