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Allahabad High Court : गोवंश के असुरक्षित परिवहन से उनके जीवन को खतरे में डाल देना अपराध
Sun, 02 Oct 2022 01:06 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 02 Oct 2022 01:06 AM IST
सार
कोर्ट ने कहा, इन आदेशों में किसी तरह की दखल नहीं दी जा सकती है। मोहम्मद यासिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने यह फैसला दिया है।
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न्यायालय
- फोटो : file photo
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि असुरक्षित परिवहन से गोवंश के जीवन को खतरे में डालना गो हत्या निवारण अधिनियम की धारा 5 बी के तहत अपराध होगा। यूपी में गोवंश के असुरक्षित परिवहन पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने चंदौली के मामले में जिला मजिस्ट्रेट तथा पुनरीक्षण अर्जी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया।
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कोर्ट ने कहा, इन आदेशों में किसी तरह की दखल नहीं दी जा सकती है। मोहम्मद यासिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने यह फैसला दिया है। आवेदक ट्रक मालिक था और उसके वाहन से गोवंश का परिवहन अवैध व असुरक्षित तरीके से किया जा रहा था।
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