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Prayagraj News: इसरार अहमद ने सीबीआई की विशेष कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 02 Apr 2024 02:43 AM IST
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Israr Ahmed surrenders in special CBI court
प्रयागराज के चर्चित पूर्व बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा पर सुनवाई के समय कोर्ट में हाजिर न रहने वाले दोषी इसरार अहमद ने सीबीआई की विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजते हुए चार अप्रैल को सजा सुनाने के लिए जेल से तलब किया है।
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गत 29 मार्च को कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड के आरोपी आबिद, जावेद, रंजीत पाल, अब्दुल कवि, गुल हसन एवं फरहान को हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और गैरकानूनी जमावड़ा करने के आरोप में आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई थी। जबकि इस मामले में दोषी ठहराया गया आरोपी इसरार अहमद कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था, लिहाजा कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिम से बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलाबारी में देवीपाल एवं संदीप यादव की भी मौत हो गई थी तथा दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। (संवाद)
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

लखनऊ। पैसे का लालच देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी संजीव रावत उर्फ टहलू को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने आजीवन कारावास और साठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा की जुर्माने में से दस हजार रुपये राजकोष में जमा किए जाएंगे और बचे पचास हजार रुपये पीड़िता को बालिग होने पर मिलेंगे।
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कोर्ट में सरकारी वकील अरुण कुमार ने बताया कि वादी ने 10 मई 2022 को बीबीडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वादी को उसकी भांजी का फोन आया कि पीड़िता को कोई उठा ले गया है। वादी जब नाबालिग के स्कूल पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी संजीव रावत उर्फ टहलू बच्ची को लेकर जंगल की तरफ गया है। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे पैसे का लालच देकर स्कूटी पर बैठकर जंगल में लाया था। (संवाद)



मानसिक मंदित से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
लखनऊ। मानसिक रूप से मंदित बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी अंगनू को दोषी ठहराकर एडीजे शालिनी सागर ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट में सरकारी वकील सुनील कुमार ने बताया कि वादी ने 17 दिसंबर 2000 को मोहनलालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि 16 दिसंबर को आरोपी अंगनू वादी की मानसिक मंदित बालिका को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। (संवाद)
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