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High Court : बलपूर्वक बेदखली मामले में आजम खां के खिलाफ अंतरिम राहत की अवधि बढ़ी

Fri, 17 Oct 2025 01:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 17 Oct 2025 01:11 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के चर्चित बलपूर्वक बेदखली मामले में ट्रायल कोर्ट के अंतिम फैसले पर लगी रोक को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने आजम खां और अन्य की अर्जी पर दिया है।

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Interim relief against Azam Khan in forcible eviction case extended
सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के चर्चित बलपूर्वक बेदखली मामले में ट्रायल कोर्ट के अंतिम फैसले पर लगी रोक को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने आजम खां और अन्य की अर्जी पर दिया है।

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रामपुर के कोतवाली में 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आजम खान और अन्य पर डकैती, घर में अनधिकृत प्रवेश और आपराधिक षड्यंत्र जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे। आजम खां व उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दाखिल किया था। 30 मई 2025 के आदेश से ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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