सपा कार्यकर्ताओं की अंतरिम जमानत मंजूर
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- झूंसी में गोल चौराहे पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंके जाने का मामला
प्रयागराज। प्रधानमंत्री का पुतला फूंके जाने के मामले में झूंसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार सपा कार्यकर्ताओं प्रिंस सिंह बागी सहित सात लोगों को की अंतरिम जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इससे पूर्व इन लोगों को पुलिस ने मंगलवार को रिमांड कोर्ट में प्रस्तुत किया। रिमांड कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।
यह आदेश रिमांड मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने आरोपितों के अधिवक्ता रविंद्र यादव को सुन कर दिया है। घटना 27 जून 2020 को झूंसी के त्रिवेणीपुरम गोल चौराहे की है। पुलिस उपनिरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने प्रिंस सिंह बागी, अभिषेक यादव, दीपेश कुशवाहा, धीरेंद्र यादव, रोहित यादव, मनीष तिवारी और उत्कर्ष द्विवेदी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जिला न्यायालय में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया था और लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के एकत्र हुए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र यादव ने गिरफ्तार किए गए सपा कार्यकर्ताओं को निर्दोष बताया और कहा कि राजनीतिक विद्वेष के कारण इनको झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के बाद 20- 20 हजार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।