फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Instructions to restore video conferencing facility for Lokpal hearing

Prayagraj News: लोकपाल की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा बहाल करने का निर्देश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 04:08 AM IST
विज्ञापन
Instructions to restore video conferencing facility for Lokpal hearing
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियंत्रक आयोग, लखनऊ को विद्युत लोकपाल की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। कहा, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा बहाल नहीं की जाती तो कारण सहित व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। याचिका की अगली सुनवाई 22 फरवरी की होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने करुणा राज सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
विज्ञापन

याचिका पर अधिवक्ता अरुण मिश्र ने बहस की। कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की सुविधा बंद करने का तर्क समझ से परे है। सुनवाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा देना न्याय को आसान बनाने के लिए जरूरी है। लखनऊ स्थित विद्युत लोकपाल पूरे प्रदेश के लिए है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा बंद करने का कोई कारण नहीं।
विज्ञापन

कोर्ट ने आयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कहा, न्याय पाने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लखनऊ यात्रा के लिए उपभोक्ताओं, शिकायतकर्ताओं को परेशान न किया जाय। संविदा
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed