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गोरखपुर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश
Fri, 22 Jan 2021 07:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 22 Jan 2021 07:45 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : file photo
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर की सड़क से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए पुलिस की सहायता भी ली जाए। कोर्ट ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव से इस मामले में दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर हटाए गए अतिक्रमण की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि यदि सचिव का हलफनामा संतोषजनक नहीं हुआ तो कोर्ट प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को तलब करेगी।कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जा हटाने के लिए जरूरत,पडे तो एसएस्पी से मदद मांगी जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति पीयष अग्रवाल की खंडपीठ ने हरिश्चन्द्र की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 2005में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ और आज तक पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। याचिका की सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
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कोर्ट ने कहा कि यदि सचिव का हलफनामा संतोषजनक नहीं हुआ तो कोर्ट प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को तलब करेगी।कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जा हटाने के लिए जरूरत,पडे तो एसएस्पी से मदद मांगी जाए।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति पीयष अग्रवाल की खंडपीठ ने हरिश्चन्द्र की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 2005में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ और आज तक पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। याचिका की सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
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