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हाईकोर्ट : घूस मांगने के आरोपी लेखपाल व कानूनगो के खिलाफ जांच का निर्देश

Fri, 25 Nov 2022 09:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 25 Nov 2022 09:25 PM IST
सार

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं होता तो जिलाधिकारी/उप निदेशक चकबंदी चार जनवरी को हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बाबी कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है।

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Instructions for investigation against Lekhpal and Kanungo accused of demanding bribe
अदालत - फोटो : file

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चकबंदी में आवंटित जमीन का कब्जा देने के लिए घूस मांगने के आरोपी लेखपाल विनोद व कानूनगो भोपाल सिंह के खिलाफ  जिलाधिकारी बुलंदशहर को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी/उपनिदेशक चकबंदी बुलंदशहर को दो हफ्ते में याची को जमीन का कब्जा सौंपने या व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं होता तो जिलाधिकारी/उप निदेशक चकबंदी चार जनवरी को हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बाबी कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि धारा 52 की अधिसूचना जारी होने के बाद चकबंदी में याची को प्लॉट आवंटित किया गया किंतु उस पर कब्जा नहीं दिया गया। याची का कहना है कि कब्जा देने के लिए लेखपाल व कानूनगो पैसा मांग रहे हैं। याचिका की अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी। 

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