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लोकतंत्र सेनानी घोषित करने की जांच कर आदेश देने का डीएम को निर्देश
Thu, 01 Jul 2021 07:54 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 01 Jul 2021 07:54 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी सहारनपुर को याची को लोकतंत्र सेनानी घोषित करने की मांग की जांच कर तीन माह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने धर्मवीर सिंह त्यागी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची आपात काल में राजनीतिक बंदी रहा है।
राज्य सरकार ने कानून बनाकर ऐसे बंदियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित कर मानदेय भुगतान व सुविधाएं देने की व्यवस्था की है। याची का कहना है कि वह 20 दिसंबर 75 से 4 मार्च 75 तक सहारनपुर जेल में बंद था। उसने 21 अप्रैल 12 को जिलाधिकारी को अर्जी दी है। खो जाने के बाद दुबारा अर्जी दी है। कोई आदेश न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली। लोकतंत्र सेनानी को फ्री इलाज, फ्री परिवहन की सुविधा के अलावा मानदेय मिलता है। संवाद
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राज्य सरकार ने कानून बनाकर ऐसे बंदियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित कर मानदेय भुगतान व सुविधाएं देने की व्यवस्था की है। याची का कहना है कि वह 20 दिसंबर 75 से 4 मार्च 75 तक सहारनपुर जेल में बंद था। उसने 21 अप्रैल 12 को जिलाधिकारी को अर्जी दी है। खो जाने के बाद दुबारा अर्जी दी है। कोई आदेश न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली। लोकतंत्र सेनानी को फ्री इलाज, फ्री परिवहन की सुविधा के अलावा मानदेय मिलता है। संवाद
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