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बीएड छात्र का परिणाम घोषित करने पर विचार का निर्देश

Mon, 16 Aug 2021 09:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 16 Aug 2021 09:11 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड द्वितीय सेमेस्टर की फीस जमा होने के बावजूद छात्र का परिणाम रोकने के विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द कर दिया है और दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची छात्र ने समय से फीस जमा कर दी थी।

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Instruction to consider declaring the result of B.Ed student
कोर्ट - फोटो : file photo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड द्वितीय सेमेस्टर की फीस जमा होने के बावजूद छात्र का परिणाम रोकने के विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द कर दिया है और दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची छात्र ने समय से फीस जमा कर दी थी। कालेज ने फीस जमा होने की सूचना विश्वविद्यालय को नहीं दी। कालेज ने गलती मानी भी।और बिना कालेज से स्पष्टीकरण लिए परिणाम घोषित नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला ने दुर्गा मिश्रा की याचिका पर दिया है।

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याची का कहना था कि बी एड प्रथम सेमेस्टर पास करने के बाद याची ने द्वितीय सेमेस्टर की फ़ीस 30,000रुपये  कालेज में जमा किया।कोविड 19संक्त्रस्मण के कारण परीक्षा नहीं हो सकी । छात्रों को प्रोन्नति दे दी गई। किन्तु याची का परिणाम घोषित नहीं किया गया। कालेज ने फ़ीस जमा होने की सूचना विश्वविद्यालय को नहीं दी। इसमें याची की कोई भूमिका नहीं है। कालेज ने गलती मानी है।इसके बावजूद उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया।जिसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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