हाईकोर्ट इलाहाबाद : फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे घूस लेने के आरोपी दरोगा को नहीं मिली राहत
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 08 Feb 2023 11:39 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर एक लाख रुपये घूस लेने के आरोपी एक दरोगा को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा याची का अपराध धारा 438 के पैरामीटर में नहीं आता।
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