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हाईकोर्ट इलाहाबाद : फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे घूस लेने के आरोपी दरोगा को नहीं मिली राहत

Wed, 08 Feb 2023 11:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 08 Feb 2023 11:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर एक लाख रुपये घूस लेने के आरोपी एक दरोगा को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा याची का अपराध धारा 438 के पैरामीटर में नहीं आता।

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inspector accused of taking bribe by threatening to implicate in fake case did not get relief
कोर्ट - फोटो : demo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर एक लाख रुपये घूस लेने के आरोपी एक दरोगा को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा याची का अपराध धारा 438 के पैरामीटर में नहीं आता।

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यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने दरोगा अमित कुमार जवाला उर्फ अमित कुमार सिंह की अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। नौ सितंबर 22 की रात के दौरान याची पर धमकाने और एक लाख रुपये जबरन लेने का आरोप है। घूस लेने की घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस पर मेरठ के लिसाड़ी गेट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एजीए ने कहा सीसी कैमरा फुटेज याची के खिलाफ घूस लेने का पुख्ता सबूत है। कोर्ट ने अपराध को गंभीर माना और अर्जी खारिज कर दी।

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