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चंद्रशेखर आजाद पार्क में मजार और कब्रों के निर्माण पर जानकारी तलब
Fri, 02 Jul 2021 01:11 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 02 Jul 2021 01:11 AM IST
सार
- 1987 के हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग
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prayagraj news : चंद्रशेखर आजाद पार्क।
- फोटो : prayagraj
विस्तार
हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मजार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अरुण कुमार के मामले में न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के संदर्भ में दो सप्ताह में जानकारी मांगी है। साथ ही सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील चाहें तो इस अवधि में याचिका पर संक्षिप्त हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद की खंडपीठ ने जितेंद्र सिंह बिसेन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम समुदाय चंद्रशेखर आजाद पार्क में कृत्रिम कब्रें और मजार बना रहा है। जबकि 1987 में हाईकोर्ट ने आजाद पार्क में किसी तरह का निर्माण नहीं करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने आदेश के संदर्भ में जानकारी मांगी तो नगर निगम के अधिवक्ता ने अरुण कुमार बनाम नगर महापालिका में पारित आदेश को प्रभावी करने की कार्य योजना के संदर्भ में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख लगाई है।
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यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद की खंडपीठ ने जितेंद्र सिंह बिसेन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम समुदाय चंद्रशेखर आजाद पार्क में कृत्रिम कब्रें और मजार बना रहा है। जबकि 1987 में हाईकोर्ट ने आजाद पार्क में किसी तरह का निर्माण नहीं करने का आदेश दिया था।
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कोर्ट ने आदेश के संदर्भ में जानकारी मांगी तो नगर निगम के अधिवक्ता ने अरुण कुमार बनाम नगर महापालिका में पारित आदेश को प्रभावी करने की कार्य योजना के संदर्भ में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख लगाई है।
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